Chandan Gupta Murder Case: कोर्ट आज सुनाएगी सजा… 6 साल, 11 महीने और 23 दिन बाद मिलेगा इंसाफ

Sandesh Wahak Digital Desk: कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान भड़के दंगे में एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि दो को बरी कर दिया है. अदालत आज (शुक्रवार) को दोषियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सजा सुनाएगी.

Chandan Gupta Murder Case

आपको बता दें कि 6 साल 11 महीने 23 दिन के लंबे इंतजार आज सजा का ऐलान होगा. 26 जनवरी 2018 को यूपी के कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुई थी. तब से लेकर आज तक चंदन के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी.

आपको बता दें कि कि कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद जबरदस्त तनाव फैल गया था. तोड़फोड़-आगजनी और पथराव हुआ था. इस कांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. आज इस कांड केस के दोषियों को सजा मिलेगी. ऐसे में कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कासगंज में भी पुलिस चौकन्नी है.

Chandan Gupta Murder Case

दरअसल, NIA स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. वहीं, दो आरोपी नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया. चंदन के पिता सुशील गुप्ता की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में 20 लोगों को नामजद किया गया था.

पुलिस ने विवेचना के बाद 11 और आरोपियों के नाम बढ़ाकर कुल 30 आरोपियों पर चार्जशीट लगाई थी. 26 अप्रैल 2018 को कासगंज पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी. वर्तमान में कुल 28 आरोपियों में एक आरोपी मुनाजिर रफी पहले से जेल में बंद है. मुनाजिर रफी कासगंज की वकील मोहिनी तोमर हत्याकांड में जेल में बंद है.

कौन-कौन दोषी ठहराए गए?

आपको बता दें कि एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराया है. इस सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया है.

कौन-कौन आरोपी हुए बरी?

एनआईए कोर्ट ने आरोपी नसरुद्दीन और आरोपी असीम कुरैशी को बरी कर दिया है. इन दोनों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है. इसी के साथ अजीजुद्दीन नाम के आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.

26 जनवरी, साल 2018 को हुई थी हत्या

26 जनवरी साल 2018 के दिन चंदन गुप्ता को उस समय गोली मारी गई थी, जब वह तिरंगा यात्रा में शामिल था. तिरंगा यात्रा के दौरान ही दो समुदाय आमने-सामने आ गए थे. तभी विवाद हुआ और चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

इस घटना के बाद कासगंज में भी हिंसा भड़क गई और पूरे यूपी में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिला. चंदन के परिवार और खासकर पिता ने दोषियों को सजा दिलवाने के लिए लंबा संघर्ष किया.

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