सोशल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार सख्त, फेसबुक-इंस्टाग्राम पर लगेगा बैन, इनके लिए जारी हुए नियम
Sandesh Wahak Digital Desk: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है. जिसके तहत अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया जा रहा है. इस बिल के अंतर्गत नाबालिग बच्चों (18 साल से कम उम्र) के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं. जिसमें बच्चों के इंटाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर बैन लगाया जा सकता है. इसके अलावा, कई अन्य नियम और शर्तें लागू की जा रही हैं. आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार के नये बिल में बच्चों के लिए कौन-कौन से नियम लागू किए जा रहे हैं.
पहला नियम- बगैर अपने माता-पिता की इजाजत के बच्चे सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे. यानि कि बच्चे किस नाम और अकाउंट से सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, उसकी जानकारी उनके पैरेंट्स को होगी.
दूसरा नियम- कोई भी टेक कंपनी बच्चों के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी. उनके डेटा को एक्सेस करने के लिए टेक कंपनी को पहले माता-पिता से इजाजत लेनी होगी.
तीसरा नियम- कोई भी कंपनी बच्चों को टागरेट करने वाले विज्ञापन नहीं दिखाएगी. ऐसा करने पर सजा का प्रावधान किया जाएगा.
चौथा नियम- किसी भी वेबसाइट को बच्चे एक्सेस नहीं कर पाएंगे. हालांकि, बच्चों को एजूकेशन और ऑनलाइन एजूकेशन, स्कॉलरशिप जैसी वेबसाइट और ऐप्स के इस्तेमाल की छूट होगी. वहीं, सरकार की ओर से कुछ एजूकेशन बेवसाइट को स्टूडेंट डेटा कलेक्ट करने की छूट दी जा सकती है.
क्यों लागू किए गए नियम
दरअसल, बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो देखने की गतिविधियों में इजाफा दर्ज किया गया है. बच्चों का स्क्रीन टाइम तेजी से बढ़ा है, जिससे उनके मतिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है. बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में नहीं शामिल होते हैं. इससे बच्चों की याददाश्त कमजोर हो रही है. एकाग्रता कम होने की भी शिकायत है. वहीं, कुछ रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के हिंसक होने की वजह बना हुआ है.
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