CM केजरीवाल के खिलाफ CBI को मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी, 27 अगस्त को अगली सुनवाई

Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि उसने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत को यह जानकारी दी गई। जिन्होंने मामले को 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 27 अगस्त को समाप्त होने वाली है।

अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआई को मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।

मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को खत्म होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को मामले में केजरीवाल और पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था। इस मामले में पहले ही सीबीआई को जांच की मंजूरी मिल चुकी है।

बता दें, अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में गिरफ्तारी पर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सीबीआई ने मामले में और वक्त मांगा, जिसके बाद अदालत ने 5 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था।

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