Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट के फैसला का सपा-बसपा ने किया स्वागत, कहा- खत्म होगा आतंक
Sandesh Wahak Digital Desk: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 नवंबर) को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है। न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप है या वह कोई अपराधी है। अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है कार्यपालिका का नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती है। बिना प्रक्रिया आरोपी का घर तोड़ना असंवैधानिक है। यहां तक कि दोषी पाए जाने पर भी सजा के तौर पर उनकी संपत्ति नष्ट नहीं की जा सकती है। अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा और घर तोड़ने पर संतुष्ट करना होगा कि यही एकमात्र न्याय का मार्ग है।
तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उम्मीद है कि इससे बुलडोजर का छाया आतंक भी खत्म हो जाएगा।
मायावती ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर बयान जारी कर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व इससे संबंधित कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।
अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि ‘इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं’। बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गयी हैं। वहां के जज साहब जो पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में। कोई भी लोकतंत्र में उस फैसले का स्वागत करेगा।
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