महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को मिली जमानत
Sandesh Wahak Digital Desk: महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को ज़मानत मिल गई है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्त रखी कि बृजभूषण बिना बताए देश के बाहर (विदेश) नहीं जाएंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. साथ ही, कोर्ट ने कहा कि सभी शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाए.
20 जुलाई तक थी अंतरिम जमानत
बता दें कि बीती 18 जुलाई को बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को कोर्ट की तरफ से 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने कहा था कि उनकी नियमित जमानत पर गुरुवार को सुनवाई होगी. अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति नहीं जताई थी.
गिरफ्तार नहीं हुए बृजभूषण
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया. हम उनकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे, बशर्ते वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. न्यायाधीश जसपाल ने 7 जुलाई को सिंह और डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को समन जारी किया था.
छह महिला पहलवानों ने लगाए आरोप
इसके बाद कोर्ट ने उसी दिन बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया था. कोर्ट ने कहा था कि पेश साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के साक्ष्य है. आरोपी बृजभूषण के खिलाफ छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.