‘बकरे की अम्मा कब तक ख़ैर मनाएगी?’ राहुल गांधी पर BJP नेता ने कसा तंज, बोले- इससे बच गए लेकिन…
Sandesh Wahak Digital Desk: राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. एक अंतरिम आदेश में कोर्ट ने राहुल की दो साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है. वहीं, इसको लेकर राजनीति चरम पर है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ कांग्रेस जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल पर तंज कसा है. उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बकरे की अम्मा कब तक ख़ैर मनाएगी? इतना ही नहीं, ट्वीट में बीजेपी नेता ने सोनिया गांधी पर भी जमकर हमला बोला है.
अमित मालवीय का ट्वीट
अमित मालवीय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लंबा चौड़ा पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा कि ‘बकरे की अम्मा कब तक ख़ैर मनाएगी? राहुल गांधी भले ही इससे बच गए हों, लेकिन कब तक? इससे पहले एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें गलत तरीके से एक टिप्पणी के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए उनकी खिंचाई की थी, जो उन्होंने नहीं की थी. इसके अलावा, राहुल गांधी के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले भी लंबित हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी के परिवार द्वारा दायर श्रद्धेय वीर सावरकर पर कीचड़ उछालने का हाई प्रोफाइल मामला भी शामिल है.’
सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि ‘नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी भी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. इनमें से किसी में भी दोषी पाए जाने पर उसे फिर से अयोग्य ठहराया जा सकता है. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद, जे जयललिता जैसे दिग्गज नेताओं को दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्यता का सामना करना पड़ा है. राहुल गांधी यहां मुश्किल में हैं. लेकिन, फिलहाल संसद कुछ ढिलाई बरत सकती है.’
बकरे की अम्मा कब तक ख़ैर मनाएगी?
Rahul Gandhi may have survived this one but for how long? On an earlier occasion, no less than the Supreme Court had pulled him up for attributing, wrongly to them, an observation, they had not made. Besides, there are several other criminal…
— Amit Malviya (@amitmalviya) August 4, 2023
बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए, कोर्ट ने उनकी मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर साल 2019 मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. लोकसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता बहाल कर सकते हैं और राहुल गांधी एक सांसद के रूप में अपनी स्थिति बहाल करने की मांग कर सकते हैं.
Also Read: ‘चाहे कुछ भी हो जाए…’ सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सामने आई राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया