जन्म प्रमाण पत्र मामला: आजम खान, बेटा और पत्नी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा
Birth Certificate Case : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान परिवार की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अदालत ने आजम खान परिवार को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को 7-7 साल की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था।
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फात्मा को रामपुर की विशेष न्यायधीश एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बता दें कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।
आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका और दूसरा जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाने का आरोप लगा था। आरोप है कि दोनों जन्म प्रमाण पत्र का अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया गया। इस मामले में आज़म खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आज़म आरोपी थे। अब MP-MLA कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दे दिया है। साथ ही तीनों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
बीजेपी विधायक ने कहा- सत्य की जीत
इस बीच बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि न्यायपालिका का फैसला हमें शुरू से ही मंजूर रहा है। सत्य की जीत हुई। यह फैसला तकरीबन 6 साल हो गए थे। आजम खान ने इस पूरे मुकदमें में उनके पास कोई सबूत नहीं दे पाए। आजम खान ने सिर्फ मुकदमा कैसे टाला जाए वहां दिमाग लगाया। सत्य छुप नहीं सकता।
आपको बता दें कि फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में अभियोजन और वादी पक्ष की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इससे पहले बचाव पक्ष की बहस होनी थी जिसके लिए कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक का समय दिया था। पक्ष की ओर से 16 अक्टूबर को रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई थी, जो कि खारिज हो गई। जिसके बाद आज कोर्ट का फैसला आया है।