Bihar Reservation: नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने दिया झटका, EBC, SC और ST के लिए बढ़ा आरक्षण हुआ खत्म

Bihar Reservation: नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर झटका दिया है. EBC, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण को खत्म कर दिया है.

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दरअसल, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार आरक्षण को लेकर कानून को रद्द कर दिया है. बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था. जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने वाले कानून को रद्द कर दिया है.

महागठबंधन सरकार ने लिया था फैसला

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था. आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़कर 75 प्रतिशत पर पहुंच गया था. यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम के संगठन ने पटना हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी. उसी अपील पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने वाले इस कानून को रद्द कर दिया है.

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