बिहार: पटना हाईकोर्ट ने दिखाई जाति आधारित जनगणना को हरी झंडी
Sandesh Wahak Digital Desk : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जन-गणना के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
दीनू कुमार ने बताया कि पीठ ने खुली अदालत में कहा कि वह सभी याचिकाओं को खारिज कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें अभी इस आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। फैसला देखने के बाद ही हम कुछ और कह सकेंगे। फैसले का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार सर्वेक्षण कर सकती है। हालांकि, हम इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।
कोर्ट ने इसे सर्वे की तहत कराने की मंजूरी दी है। इस पर जल्दी ही बिहार सरकार फिर से जातीय जन-जनगणना शुरू करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को तीसरी बार बिहार की जाति आधारित जन-गणना के केस को पटना हाईकोर्ट के पास भेजा था।
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