Supreme Court: स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में विभव कुमार को बड़ी राहत, SC से मिली जमानत
Supreme Court: आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय कुछ शर्तों के साथ ही ने विभव कुमार को जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
न्यायालय ने कहा आरोपी 100 दिन से अधिक से हिरासत में है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक यह साधारण चोट का मामला है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में विभव की जमानत का विरोध किया।
पुलिस ने कहना है कि इस मामले में कई अहम गवाहों की पेशी बाकी है। विभव सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह की शर्तें रखेंगे। जिससे वह ऐसा न कर सके।
आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। विभव कुमार के ऊपर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने CM आवास में मारपीट का आरोप लगाया था। 12 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
- उच्चतम न्यायालय ने रखी ये शर्तें
- आरोपी विभव कुमार सीएम के घर और ऑफिस नहीं जाएंगे।
- अहम गवाहों के बयान जल्दी दर्ज किए जाएं।
- आरोपी और उससे जुड़े लोग केस पर टिप्पणी न करें।
- आरोपी को कोई ऐसा पद न दिया जाए। जिससे वह केस को प्रभावित कर सके।
- विभव को मुख्यमंत्री का निजी सचिव या ऐसा कोई पद न दिया जाए।
- जिस पार्टी (आप) से आरोपी जुड़ा है। उसके नेता इस केस पर टिप्पणी न करें।
- 3 महीने में अहम गवाहों के बयान निचली अदालत दर्ज करे।
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