मुख्तार को बड़ी राहत, हत्या के प्रयास की साज़िश में MP MLA कोर्ट ने किया बरी
बांदा जेल में बंद मऊ के पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी को MP-MLA कोर्ट द्वारा बड़ी राहत मिली है।

Sandesh Wahak Digital Desk: बांदा जेल में बंद मऊ के पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट द्वारा बड़ी राहत मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने मुहम्मदाबाद क्षेत्र में हुए हत्या प्रयास की साजिश में आरोपित मुख्तार अंसारी दोषमुक्त कर दिया है।
दरअसल, साल 2009 में मीर हसन उर्फ मीरकल्लू निवासी चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में मुख्तार अंसारी को साजिशकर्ता मानते हुए धारा 120बी का केस दर्ज किया था। तब अंसारी जेल में बंद था। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव कोर्ट से बरी हो चुका है। अब मुख्तार को भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया। इस मामले में बीते छह मई को मुख्तार की ओर से मौखिक बहस की गई। जिसके बाद अदालत ने फैसला के लिए 17 मई की तिथि मुकर्रर की थी।
बुधवार को फैसला सुनाते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) के जज दुर्गेश ने मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास की साजिश के मामले में दोषमुक्त करार दिया है। माफिया मुख्तार अंसारी की गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। फैसला सुनने के बाद मुख़्तार ने राहत की सांस ली।
बहरहाल करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर के रहने वाले कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी। इस मामले में 2010 में गैंग चार्ट बनाया गया था। इस मामले में 20 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने इससे पहले गैंगस्टर के दो मामले में मुख्तार अंसारी को दस-दस साल की सजा सुना चुकी है। गैंगस्टर पर पहली सजा बनारस के अवधेश राय हत्याकांड और दूसरी सजा बनारस के ही कोयला व्यवसायी व हिंदूवादी नेता नंदकिशोर रुंगटा अपहरण व हत्याकांड में दस साल की सजा सुनाई गई थी।
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