इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका मंजूर

Sandesh Wahak Digital Desk : यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अंसारी की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। इससे पहले गाजीपुर की MP-MLA Court ने मुख्तार अंसारी को 10 वर्षों की सजा सुनाई थी। जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

बता दें कि मुख्तार अंसारी पर जिस गैंगस्टर केस के तहत मुकदमा दर्ज है। वो कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। साल 2005 में मुहम्मदाबाद में कृष्णानंद राय के साथ अन्य 7 लोगों की हत्या कर दी थी। जिसके दो साल बाद 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार और अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।

अंसारी को 10 साल की हुई थी सजा

अप्रैल 2023 में निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बहराल अब उनकी सजा पर रोक लग गई है आगे की सुनवाई जारी रहेगी। मुख्तार के वकील ने कोर्ट में बताया कि उन्हें जेल में रहते हुए 12 साल से अधिक समय बीत गया है। मुख़्तार को जितनी सजा सुनाई गई उससे ज्यादा वह सजा भुगत चुके हैं।

BSP सांसद अफजाल अंसारी भी काट चुके सजा

गैंगस्टर मामले में मुख्तार के छोटे भाई अफजाल 4 वर्ष की सजा और एक लाख जुर्माने की सजा काट चुके हैं। उनको इस सजा के तहत अपनी संसद सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी, हालांकि वह इस समय जेल से बाहर हैं।

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