बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में किया बरी

Sandesh Wahak Digital Desk: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में खालिदा जिया को बरी कर दिया। साथ ही, उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई 10 साल की जेल की सजा को पलट दिया।

‘ढाका ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश डॉ. सैयद रेफात अहमद की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में जिया और अन्य संदिग्धों पर जिया अनाथालय ट्रस्ट के नाम पर सरकारी धन के गबन का आरोप था। अदालत ने इस मामले को बदले की भावना से प्रेरित बताते हुए सभी आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया।

पिछले फैसले में 10 साल की सजा

खालिदा जिया को आठ फरवरी 2018 को ढाका की विशेष अदालत ने जिया अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पांच साल की सजा सुनाई थी। बाद में, उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया था। इस फैसले में उनके बेटे तारिक रहमान और अन्य पांच आरोपियों को भी 10 साल की सजा और 2.1 करोड़ टका जुर्माना लगाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद मिली राहत

जिया ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कानूनी प्रक्रियाओं में देरी के बाद, 11 नवंबर 2024 को उनकी अपील स्वीकार की गई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

स्वास्थ्य कारणों से लंदन में हैं जिया

79 वर्षीय खालिदा जिया इस समय बीमार हैं और इलाज के लिए लंदन गई हुई हैं। वह मार्च 1991 से मार्च 1996 और फिर जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं।

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