डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Sandesh Wahak Digital Desk : उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिली है. डिप्टी सीएम केशव मौर्या के ‘सरकार से संगठन बड़ा है’ इस बयान के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है.

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एवं जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में कोई तत्व नहीं है. कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट कैपिसिटी में पार्टी फोरम में दिए गए बयान का कोई मायने नहीं है.

Keshav Prasad Maurya

अदालत ने यह भी कहा कि यह बयान पार्टी फोरम पर है. संवैधानिक पर पर रहते सरकार के फोरम पर नहीं.

कोर्ट ने कहा कि मौर्य डिप्टी सीएम होने के साथ साथ पार्टी के सदस्य भी हैं. डिप्टी सीएम होने से पार्टी से संबंध खत्म नहीं हो जाता.

इस कारण पार्टी स्तर पर दिया गये बयान को लेकर अखबार में छपी खबरों के आधार पर याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कोई बल नहीं है,इस कारण खारिज की जाती है.

 

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