अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में मऊ पुलिस की चार्जशीट खारिज
Sandesh Wahak Digital Desk : सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस राजवीर सिंह की बेंच ने मऊ पुलिस की चार्जशीट को रद्द करने का फैसला सुनाया है।
आपको बता दें कि अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जुलूस निकाला था। जुलूस में 100 चार पहिया और दो पहिया वाहन शामिल थे। अब्बास अंसारी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला मऊ की कोतवाली में दर्ज हुआ। सब इंस्पेक्टर आदर्श श्रीवास्तव ने 10 मार्च 2022 को IPC की धारा 171H , 188, 341 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में विधायक अब्बास अंसारी, भाई उमर अंसारी मंसूर अंसारी और अज्ञात लोग आरोपी बनाए गए। 27 जुलाई को याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिका में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी। सीनियर एडवोकेट मनीष गोयल ने FIR रद्द करने का विरोध किया था। तो वहीं वकील उपेंद्र उपाध्याय ने MLA अब्बास अंसारी की ओर से कोर्ट में पैरवी की थी। बहस प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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