जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, LG की बढ़ाई प्रशासनिक ताकत

Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र की मोदी सरका ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ताकत बढ़ा दी है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 में संशोधन किया है। जिसके बाद राज्यपाल की शक्तियां दोगुनी हो गई है। इसके साथ ही उनके काम का दायरा भी बढ़ गया है।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 में संशोधन किया है। जिसके तहत अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा।

इस संशोधन से पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों में उपराज्यपाल की शक्ति और अधिक बढ़ जएगी। उनके काम करने का दायरा भी बढ़ जाएगा। लगभग सभी क्षेत्रों में उन्हे वो सारे अधिकार मिल जाएंगे। जिसमें जिसमें वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसमें LG को अधिक शक्ति प्रदान करने वाले नियम जोड़े गए हैं।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के बाद पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विस और एंटी करप्शन ब्यूरो से रिलेटेड प्रस्तावों पर वित्त विभाग की सहमति के बिना फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेगा।

अधिनियम में शामिल की गई नई ये नई धाराएं

42A- डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स विभागों में एडवोकेट जनरल और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मुख्य सचिव और सीएम के जरिए उपराज्यपाल के समक्ष पेश किया जाएगा।

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