इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार के बेटे उमर को बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर लटकी तलवार
Sandesh Wahak Digital Desk : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उमर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाए जाने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर अंसारी को पुलिस अब गिरफ्तार कर सकेगी।
3 नवंबर को उमर अंसारी की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिक उच्च न्यायालय ने मंजूर कर ली थी। उमर के वकील की तरफ से जो दलीलें पेश की, कोर्ट ने उसे मंजूर नहीं किया। याची अधिवक्ता ने दलील दी थी कि राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया था।
बता दें कि मामला मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान देने से जुड़ा है। इस दौरान मंच से उमर ने प्रशासन को चुनाव के बाद ठीक किए जाने की धमकी दी थी। इस मामले में कोतवाली मऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
तो वहीं उमर अंसारी लगातार फरार चल रहा है। इस मामले में बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है। पहली अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद यह दूसरी अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। उमर अंसारी के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का विकल्प बचा है।