सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को दी थी चुनौती
Sandesh Wahak Digital Desk: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने ममता सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया गया। जिसमें उनकी तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए। न्यायालय ने कहा कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है।
दरअसल संदेशखाली में TMC से निष्कासित नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। इस मामले में विपक्ष ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उच्च न्यायालय ने CBI जांच के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी ने संदेशखाली मामले में हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
29 अप्रैल को भी हुई थी मामले की सुनवाई
इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब जस्टिस गवई ने कहा था, किसी व्यक्ति को बचाने के लिए राज्य सरकार याचिकाकर्ता के तौर पर क्यों आई है? इस पर ममता सरकार के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा था। राज्य सरकार की लगातार कार्रवाई के बावजूद ये कमेंट आया है।
ममता सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में सुनवाई टालने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि किसी अन्य वजह से ये याचिका लगाई गई है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, सिर्फ संदेशखाली ही नहीं यह याचिका राशन घोटाले से भी जुड़ी है। जिसमें 43 एफआईआर दर्ज हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच उनकी दलील पर सहमत नहीं हुई और याचिका खारिज कर दी।
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