बाराबंकी : मौजाबाद की सरकारी जमीनों पर दबंगों का कब्जा, पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज
Sandesh Wahak Digital Desk : जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों के अवैध कब्जेदारों पर नजरें टेढ़ी कर दी हैं। सिपहिया प्रकरण अभी चल ही रहा था कि देवा कोतवाली क्षेत्र के ग्रामसभा मौजाबाद में बड़ी संख्या में सरकारी जमीनों पर कब्जे का खुलासा हुआ है।
तहसील प्रशासन ने तत्काल आधा दर्जन कब्जेदारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन द्वारा लगातार हो रही इस कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2, 3 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की है।
यह टीम कर रही कार्य
देवा विकास खंड क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे को रोकने के लिए एसडीएम विजय त्रिवेदी ने छह सदस्यीय टीम बनाई थी। इस टीम में नायब तहसीलदार कुमकुम मिश्रा, राजस्व निरीक्षक अमर बहादुर सिंह, लेखपाल आलोक श्रीवास्तव, इंद्रीश मिश्रा, कैलाश बहादुर, प्रमोद तिवारी हैं। लगातार अभियान चलाकर चिन्हित की जा रही जमीनों को लेकर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। अफसरों के मुताबिक अभी यह अभियान चलता रहेगा।
आरोपी | गाटा संख्या | रकबा | श्रेणी |
रोहित पुत्र अवधराम | 1144 | 0.266 हेक्टेयर | तालाब |
सुरेश एवं रामसरन | 1146 | 0. 291 हेक्टेयर | बंजर भूमि |
कुंवारे पुत्र गंगादीन | 1146 | 0. 291 हेक्टेयर | बंजर भूमि |
रंजन पुत्र राम सिंह | 1340 | 2.2620 हेक्टेयर | बंजर भूमि |
कोर्ट से स्टे, फिर जोत लिया खेत, एफआईआर
देवा के शरीफाबाद मजरे कोना गांव निवासी प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र विश्राम ने दी गई तहरीर में बताया कि खेवली मार्ग स्थित कृषि भूमि गाटा संख्या 1867 जिसका रकबा 0.095 है, भूमि उसकी मां बीना की है। दो वर्षों से चल रहे विवाद के कारण शिविल कोर्ट ने यथा स्थित को बनाए रखने का आदेश दे रखा है। विगत 28 अप्रैल को विपक्षी छोटेलाल व परशुराम पुत्रगण रामस्वरूप ने उस जमीन में घुसकर जोतवा लिया और विरोध करने पर पिता पर बांके से प्रहार कर दिया। प्रकरण की शिकायत पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची तो उन्होंने स्थगनादेश के बावजूद जोताई करने और पिलर आदि को गिराने को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस दौरान पुलिस ने छोटेलाल व परशुराम निवासी शरीफाबाद मजरे कोनागांव के खिलाफ धारा 427, 447, 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
सड़क पर दुकान लगाने पर एफआईआर
सदर कोतवाली के उपनिरीक्षक रमेश चंद्र त्रिपाठी ने कस्बा बंकी बाजार मेन रोड जो कि मोहम्मदपुर तिराहे पर जाते समय दाहिने तरफ स्थित है, के दुकानदार अहमद पुत्र मोहम्मद जाबिर व सम्मे पुत्र मोहम्मद हारुन निवासी बंकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 ए के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोप है कि उक्त आरोपियों ने सडक़ को छेककर दुकानें लगा रखी थी।
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