बलिया : सपा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
Sandesh Wahak Digital Desk : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की मनियर नगर पंचायत सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रीतू देवी के खिलाफ पुलिस ने जन्मतिथि में हेरफेर कर धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
बलिया शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह ने शुक्रवार को बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) मनीराम सिंह की तहरीर पर बृहस्पतिवार रात मनियर नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रीतू देवी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा छल), 420 (धोखाधड़ी), 467 व 468 (दस्तावेजों की हेराफेरी) व 471 (नकली प्रमाण पत्र का बेईमानी से उपयोग) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
उन्होंने बताया कि बीएसए ने शिकायत में आरोप लगाया है कि मनियर नगर पंचायत की अध्यक्ष ने अपनी जन्मतिथि में हेरफेर की है।
गौरतलब है कि जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने हेरफेर कर रीतू द्वारा अपनी आयु 32 वर्ष दिखाए जाने संबंधी मामले की जांच के आदेश बीएसए को दिए थे। बीएसए ने जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई है।
बलिया जिले में अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित मनियर नगर पंचायत सीट पर सपा उम्मीदवार रीतू ने 4919 मत पाकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार बुचिया को 1609 मतों से पराजित किया था। इस सीट पर कुल सात उम्मीदवार चुनाव लड़े थे।
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