Bahraich Violence: ध्वस्तीकरण मामले में टली सुनवाई, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

Sandesh Wahak Digital Desk: यूपी के बहराइच के महराजगंज में हुई हिंसा के आरोपियों के ध्वस्तीकरण मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ  ने सुनवाई के लिए नई तारीख 18 नवंबर दी है।

बता दें कि ध्वस्तीकरण की नोटिसें जारी होने के बाद इन्हें चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी।

न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने एसोसिएशन फार प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की जनहित याचिका पर बीते बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का मौखिक आदेश दिया था।

बीती सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक रूप से पूछा था कि क्या नोटिस जारी करने से पहले वहां कोई सर्वे किया गया था या नहीं? क्या जिन्हें नोटिस जारी हुआ वे लोग निर्मित परिसरों के स्वामी हैं या नहीं?

अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि महराजगंज बाजार की जिस सड़क पर बने निर्माणों को ढहाने का नोटिस जारी हुआ। क्या पूरा निर्माण या उसका कोई हिस्सा अवैध निर्माण था या नहीं? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की थी कि फिलहाल राज्य सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करें जो कानून सम्मत न हो।

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