Azam Khan: सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को SC से मिली जमानत, जानें पूरा मामला

Sandesh Wahak Digital Desk: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन चोरी मामले में जमानत दे दी है।

यह मामला वर्ष 2022 का है, जब आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी से सड़क सफाई करने वाली मशीन बरामद हुई थी। इस मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके सहयोगी अनवार सालिम का नाम सामने आया था।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायाधीश एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल शामिल थे, ने मामले के तथ्यों और आरोपियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए जमानत देने का निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, और इसलिए अब जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आरोपी किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य सरकार को उनकी जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।

हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध दायर की गई थी याचिका

आजम खान और उनके बेटे ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 सितंबर 2024 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2022 में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि उन्होंने नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा खरीदी गई स्वीपिंग मशीन चुराई थी, जो बाद में जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई थी।

यह मामला तब सामने आया था, जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वकार अली खान नामक व्यक्ति ने 2022 में रामपुर कोतवाली में सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान और अन्य ने 2014 में सरकारी स्वीपिंग मशीन चोरी की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आजम खान और उनके समर्थकों के लिए राहत की खबर है, हालांकि राज्य सरकार के पास जमानत रद्द कराने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

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