हेट स्पीच केस में आजम खान को झटका, अपील खारिज, 2 वर्ष की सजा बरकरार

Azam Khan Hate Speech Case : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने आजम खान की अर्जी खारिज कर दी है।

बता दें कि 2019 के लोकसभा आम चुनाव में आजम खान रामपुर सीट से सपा और बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके एक भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए थाना शहजाद नगर रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

तो वहीं इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। रामपुर की MP-MLA कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने उन पर 2500 रुपए जुर्माना लगाते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा के विरुद्ध आजम खान ने रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की थी। जहां उनकी अपील को खारिज कर दिया गया।

इस मामले पर अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 2019 का लोकसभा निर्वाचन का समय था। उस समय आजम खान सपा-बसपा गठबंधन प्रत्याशी थे। इस दौरान इनके द्वारा धमोरा में 8 अप्रैल 2019 को एक भाषण दिया गया था। तब जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह चुनाव आयोग के निर्देशन में रिटर्निंग अधिकारी थे।

आंजनेय कुमार चुनाव आयोग के निर्देशन में चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन कर रहे थे। इसी दौरान आजम खान ने भाषण में यूपी सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थीं। इसके चलते उनके खिलाफ हेट स्पीच के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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