Arvind Kejriwal: CM केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने देर से आवेदन दाखिल करने पर सवाल उठाए हैं।

जस्टिस ए एस ओक की बेंच ने कहा कि 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया। उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे। आपने तब क्यों नहीं यह मांग रखी। अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें।

गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है।

अरविंद केजरीवाल ने सात दिन का जमानत मांगी

अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका सात किलो वजन घटा है। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। अभी PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। ऐसे में इन जांचों को कराने के लिए CM केजरीवाल ने 7 दिन की मांग की है।

उच्चतम न्यायालय ने 17 मई को केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान ने उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दी थी। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के अलावा जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया है। वे अभी जेल में हैं। इस मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए थे। हालांकि, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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