पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश, दोषी को 10 दिन के अंदर मौत की सजा
Sandesh Wahak Digital Desk : पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश किया। कानून मंत्री मोलॉय घटक ने विधेयक पेश किया। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया है।
बिल में दोषी को 10 दिन में मौत की सजा देने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही मामले की जांच 36 दिन में पूरी करने कहा गया है। बिल पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिन विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली थी। इसके बाद देशभर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे।
सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल कैंसिल कर दी। हालांकि बंगाल में प्रदर्शन जारी है। इसी घटना के बाद ममता सरकार एंटी रेप बिल ला रही है।
एंटी रेप बिल के प्रावधान 4 पॉइंट्स
1. अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 का मकसद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है।
2. प्रस्तावित विधेयक कानून के तहत रेप से जुड़े मामलों की जांच की शुरुआती रिपोर्ट को 21 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है, जिसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
3. रेप के मामले में दोषी पाए गए शख्स के लिए मृत्युदंड का प्रावधान होगा, अगर पीड़ित की मौत हो जाती है या फिर वह कोमा में चली जाती है।
4. बिल में जिला स्तर पर एक ‘स्पेशल टॉस्क फोर्स’ की स्थापना का भी सुझाव दिया गया है, जिसे ‘अपराजिता टास्क फोर्स’ कहा जाएगा। इसका नेतृत्व डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी करेंगे।
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