एसीपी मोहसिन खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Sandesh Wahak Digital Desk: एसीपी मोहसिन खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फिलहाल मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

बता दें कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आईआईटी कानपुर की छात्रा के यौन शोषण मामले में फंसे मोहसिन खान पर दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई और विवेचना पर रोक लगाई है। एसीपी मोहसिन ने पीड़ित छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई FIR को रद्द करने की याचिका दायर की थी।

जस्टिस सांगवान और जस्टिस इदरीसी ने ACP मोहसिन खान को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई विवेचना न किये जाने का आदेश दिया है। वकील इमरानउल्ला खां ने अदालत में आईपीएस मोहसिन खान का पक्ष रखा। इस बीच अभियोजन पक्ष ने भी बहस की। जिस के बाद कोर्ट का तरफ से आदेश पारित किया गया।

मोहसिन खान पर यौन शोषण का लगा था आरोप

गौरतलब है कि IIT कानपुर से शोध कर रही छात्रा ने कानपुर में तैनात रहे ACP मोहसिन खान पर रेप का आरोप लगाया था। अब इस मामले में उच्च न्यायालय ने आरोपी एसीपी को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पीड़िता के अनुसार, एसीपी IIT से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं पर उनकी रिसर्च स्कॉलर से नजदीकी बढ़ गई। आरोप है कि एसीपी ने उसे प्यार में फंसाकर कई बार रेप किया।

तो वहीं मोहसिन खान के शादीशुदा होने के साथ अन्य सच्चाई सामने आने पर पीड़िता ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर DCP अंकिता शर्मा और ADCP अर्चना सिंह ने पीड़ित छात्रा से पूछताछ की। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के आदेश पर इस मामले मे एसीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में एडीसीपी अर्चना सिंह की अध्यक्षता में एक एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है।

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