Allahabad High court : भूत ने दर्ज कराई रिपोर्ट! पुलिस ने कर डाली कार्रवाई, अदालत ने दिया ये निर्देश

Sandesh Wahak Digital News : इलाहबाद हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई की दौरान पता चला कि पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति के नाम से रिपोर्ट दर्ज कर ली जिसकी मौत को तीन साल का वक्त बीत गया था। इस अजीबोगरीब मामले में पुरुषोत्तम सिंह व चार अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया कि कुशीनगर में एक व्यक्ति की मौत के तीन साल बाद पुलिस ने उसकी ओर से धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई भी कर दी। कोर्ट ने निर्दोष को परेशान करने वाले ‘भूत’ का बयान दर्ज करने वाले विवेचना अधिकारी की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश एसपी कुशीनगर को दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है कि भूत ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस को दिए गए अपने निर्देश में अदालत ने प्रकरण में आपराधिक केस की कार्रवाई रद करके एसपी कुशीनगर को जांच का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि इस तरह के केस से वो हैरान है। जज के अनुसार ऐसे मामलों से पता चलता है कि हमारी पुलिस किस तरह की कार्यशैली अपनाती है। अदालत ने कहा कि ममता देवी ने अधिवक्ता विमल कुमार पांडेय को मृत व्यक्ति का हस्ताक्षर किया हुआ वकालतनामा दिया है। हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन से कहा कि वकील को भविष्य में सावधानी बरतने की सीख दे।

मुकदमे के अनुसार शिकायतकर्ता शब्द प्रकाश की मौत 19 दिसंबर 2011 को हो गई थी। इसका समर्थन सीजेएम कुशीनगर की उस रिपोर्ट में भी किया गया है जो उन्होंने मृतक की पत्नी के बयान व मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर दिया है।

मौत के बावजूद 2014 में शब्द प्रकाश के नाम से कोतवाली हाता में प्राथमिकी लिखाई गई। पुलिस ने 23 नवंबर, 2014 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी और मर चुके शब्द प्रकाश को अभियोजन का गवाह नामित कर दिया। याचिका में केस कार्रवाई की वैधता को चुनौती देते हुए इसे रद करने की मांग की गई थी।

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