मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल में बढ़ाया गया AFSPA, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Sandesh Wahak Digital Desk: मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल में छह महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में मौजूदा हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद, 5 जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर, पूरे मणिपुर राज्य को 1 अप्रैल, 2025 से छह महीने के लिए “अशांत क्षेत्र” घोषित किया गया है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता।
नागालैंड में भी कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद, दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुनहेबोटो जिलों के कुछ पुलिस स्टेशनों को भी “अशांत क्षेत्र” घोषित किया गया है।
AFSPA क्या है?
AFSPA एक ऐसा कानून है जो अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। इसके तहत, सशस्त्र बलों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और जरूरत पड़ने पर फायरिंग करने का अधिकार मिलता है। यह कानून अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए लागू किया जाता है।
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