डीमैट अकाउंट में जल्द ऐड करें Nominee, 31 दिसंबर के बाद अकाउंट हो सकता है फ्रीज

Demat Account Nominee : सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। वहीं अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो नई डेडलाइन तक जरूर करा लें, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

यानी अकाउंट बंद नहीं होगा लेकिन उसमें से आप कोई रकम नहीं निकाल सकेंगे। बता दें सेबी के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनके एसेट्स सिक्योर करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है, जहां सेबी के नियम के तहत नॉमिनेशन करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों पर लागू होता है।

वहीं इसमें नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय या तो अपनी सिक्योरिटीज को नामांकित करना होगा या औपचारिक रूप से एक डिक्लियरेशन के माध्यम से नामिनेशन से बाहर निकलना होगा।

नॉमिनी का मतलब वह व्यक्ति है, जिनका नाम बैंक खाते, निवेश या बीमा में नॉमिनी के तौर पर जुड़ा होता है और संबंधित व्यक्ति के अचानक निधन पर वह निवेश राशि क्लेम करने का हकदार होता है।

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