23 साल पुराने मामले में AAP सांसद संजय सिंह को कोर्ट से राहत, 20 हजार के मुचलके पर मिली जमानत

Sandesh Wahak Digital Desk: आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को यहां की सांसद/विधायक अदालत में आत्मसमर्पण किया। जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 अगस्त को बिजली-पानी के लिए विरोध प्रदर्शन के 2001 के मामले में संजय सिंह की सजा पर रोक लगा दी थी। सिंह ने उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक, जमानत के लिए 50 हजा रुपये का मुचलका भरा।

संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि बुधवार को संजय सिंह ने सांसद/विधायक अदालत में आत्मसमर्पण किया और अदालत ने 50,000 रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी।

बिजली-पानी को लेकर प्रदर्शन के 23 साल पुराने मामले में यहां की विशेष अदालत ने पिछले वर्ष 11 जनवरी को संजय सिंह को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया था।

अदालत द्वारा 11 जनवरी 2023 को सिंह और पांच अन्य लोगों को दोषी करार दिया गया था और इस वर्ष छह अगस्त को सज़ा के खिलाफ विशेष अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी थी।

इसके बाद, सांसद/विधायक अदालत द्वारा सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता अनूप संडा और चार अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

‘आप’ नेता की अपील पर सुनवाई करते उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति केएस पवार की पीठ ने आदेश दिया था कि सिंह को विशेष अदालत की संतुष्टि के अनुरूप 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरना होगा और यह शपथ पत्र देना होगा कि वह या उनके वकील पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के समय अदालत में हाजिर होंगे।

Also Read: अलीगढ़ में CM योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- सपा-कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई, समाज को…

Get real time updates directly on you device, subscribe now.