AAP ने मांगी पार्टी दफ्तर बनाने के लिए जमीन, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को दिए ये आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय दल की मान्यता होने के नाते आम आदमी पार्टी के कार्यालय के वास्ते जमीन आवंटन पर 25 जुलाई तक फैसला करें। अदालत ने पांच जून को इस संबंध में ‘आप’ के अनुरोध पर छह सप्ताह में फैसला करने का निर्देश दिया था।

संपदा निदेशालय , आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को अदालत से उसके निर्देशों का अनुपालन करने के वास्ते और चार सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया। मंत्रालय और निदेशालय ने दलील दी कि वे अभी नव निर्वाचित सांसदों के आवास आवंटन के ‘व्यापक कार्य’ में व्यस्त हैं।

‘आप’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने केंद्र के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र को भूमि आवंटन पर फैसला करने के लिए दी गई छह सप्ताह की मियाद बुधवार को समाप्त हो रही है जबकि उच्चतम न्यायालय ने पार्टी के राउज एवेन्यू स्थित मौजूदा कार्यालय को खाली करने के लिए 10 अगस्त का समय दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने मार्च में आप को सबसे पहले राउज एवेन्यू स्थित कार्यालय को खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था और रेखांकित किया था कि उक्त जमीन दिल्ली उच्च न्यायालय को न्यायिक अवसंरचना का विस्तार करने के लिए आवंटित की गयी है।

छह सप्ताह की समय सीमा का अंतिम दिन

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कल आदेश का अनुपालन करने के लिए दी गई छह सप्ताह की समय सीमा का अंतिम दिन है…आप इस अदालत के सामने पहले नहीं आए। अंतिम समय में आने का क्या तुक है? यदि आप देना नहीं चाहते तो उन्हें तर्कसंगत आदेश देने से कौन रोक रहा है।

न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने कहा कि प्राधिकारियों को कार्यालय के लिए भूमि आवंटित करने के लिए ‘पर्याप्त समय’ दिया गया था एवं इसलिए और चार सप्ताह का समय नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने कहा, ‘‘लेकिन सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के लिए समयसीमा 25 जुलाई 2024 तक बढ़ाई जाती है। इस अदालत को उम्मीद है कि आवेदनकर्ता की ओर से समय सीमा बढ़ाने के लिए भविष्य में अब कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि अन्य राष्ट्रीय दलों की तरह ‘आप’ यहां कार्यालय बनाने कह अर्हता रखती है और केंद्र से कहा कि इस मामले में छह सप्ताह के भीतर फैसला करे।

Also Read: Kedarnath Temple Gold Stolen: केदारनाथ धाम मामले पर कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा- पूरा…

Get real time updates directly on you device, subscribe now.