वोटर आईडी से लिंक होगा आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग ने उच्चस्तरीय बैठक में लिया फैसला

Sandesh Wahak Digital Desk: आगामी महीनों में मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान तेज किया जाएगा। निर्वाचन आयोग (ECI) ने इस प्रक्रिया को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के दायरे में रहकर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में यूआईडीएआई (UIDAI) और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच परामर्श जल्द शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर आज एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, विधि मंत्रालय के सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, यूआईडीएआई के सीईओ और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।
संवैधानिक और कानूनी दायरे में होगा कार्य
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत, मताधिकार का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है, जबकि आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, वोटर आईडी-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 177/2023 में दिए गए निर्णय के अनुसार की जाएगी।
इस तकनीकी प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए यूआईडीएआई और निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों के बीच विस्तृत परामर्श जल्द शुरू किया जाएगा। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस अभियान को कानूनी दायरे में पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू करना है, जिससे मतदाता सूची को अधिक स्वच्छ और अद्यतन बनाया जा सके।
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