Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर को मिली 5 दिनों की जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह जमानत 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए दी गई है। अदालत ने सख्त शर्तें लगाते हुए स्पष्ट किया कि यदि 24 जनवरी को सर्जरी नहीं होती है, तो सेंगर को उसी दिन जेल में सरेंडर करना होगा।

यदि सर्जरी 24 जनवरी को हो जाती है, तो सेंगर को 27 जनवरी तक जेल में सरेंडर करना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद अंतरिम जमानत में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया है कि सेंगर के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल प्राइवेट वार्ड में सुरक्षा के लिए तैनात रहेगा। साथ ही, वार्ड में एक समय में केवल दो लोगों को सेंगर से मिलने की अनुमति होगी।

सुनवाई के दौरान, सेंगर की ओर से वकील मनीष वशिष्ठ ने बताया कि एम्स ने 24 जनवरी को मोतियाबिंद के ऑपरेशन की तारीख तय की है। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि 20 जनवरी को अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद सेंगर ने हाईकोर्ट के निर्देश के तहत जेल में सरेंडर कर दिया था। बता दें कि इससे पहले, दिसंबर 2022 में सेंगर को दो सप्ताह के लिए जमानत दी गई थी, जिसे एक महीने तक बढ़ाया गया था। सेंगर 2017 के नाबालिग से रेप और अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

रेप पीड़िता के पिता की मौत का मामला

रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत 9 अप्रैल 2018 को हुई थी। 4 जून 2017 को पीड़िता ने सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटे बाद जिला अस्पताल में पीड़िता के पिता की मौत हो गई।

इसके बाद 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को नाबालिग से रेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सेंगर को 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। अदालत ने सेंगर के साथ अन्य सात आरोपियों को भी 10-10 साल की सजा और जुर्माना सुनाया था।

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