1 फरवरी से बदल जाएगा UP के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नियम, पढ़िए पूरी डिटेल

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। एक फरवरी 2025 से छुट्टी और सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन पूरा करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह प्रावधान राज्य के 8.5 लाख कर्मियों पर लागू होगा। सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर से जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा।

बता दें कि शासन ने पहले भी राज्य कर्मियों के लिए निर्देश जारी किए थे कि वे मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन करें। इसमें बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) भी शामिल है। इसके साथ ही, स्थानांतरण (ट्रांसफर) होने पर नई जगह जॉइनिंग और पुरानी जगह से रिलीविंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी की जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रक्रियाएं भी सरल और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सकेंगी।

देखने में आया है कि कई विभाग अभी भी इन निर्देशों का आंशिक या पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2025 से आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया को समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन प्रक्रियाओं का पालन न करने वाले विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकारी कामकाज में सुधार और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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