Kolkata Rape Murder Case: सियालदह कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी संजय रॉय दोषी करार

Sandesh Wahak Digital Desk: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने वारदात को लेकर 87 दिनों तक सुनवाई के बाद आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अब इसके बाद सोमवार को कोर्ट सजा का ऐलान किया जाएगा।

बता दें कि बीते 9 अगस्त 2024 को हुई इस घटना के लगभग 162 दिन बाद सियालदह कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया है। प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से रेप और फिर निर्दयता के साथ की गयी हत्या के मामले की जांच पहले कोलकाता पुलिस कर रही थी। लेकिन फिर उच्च न्यायालय के दखल के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

रेप और हत्या के मामले में दोषी करार

13 अगस्त 2024 को CBI ने महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले की जांच शुरू की गयी थी। CBI ने 120 से ज्यादों गवाहों के बयान दर्ज किए थे। न्यायालय में CBI के वकील ने महिला डॉक्टर के साथ ही घटना को अमानवीय बताया। CBI के वकील ने आरोपी संजय रॉय को इस घटना के अपराधी साबित करने के लिए (LVA) के अलावा जैविक साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए थे। इन साक्ष्यों में डीएनए नमूने और विसरा आदि भी शामिल हैं।

CBI के वकील ने कोर्ट के पक्ष पीड़िता के शरीर पर मिले लार के स्वाब के नमूने और डीएनए के नमूने जोकि संजय रॉय से मेल खाते हैं पेश किया था। साथ ही कहा कि महिला डॉक्टर ने दरिंदगी के वक्त खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। बचाव के दौरान हुई हाथापाई से संजय रॉय के शरीर पर पांच घाव भी हुए थे। जोकि रिपोर्ट में सामने आए थे। हालांकि कोर्ट के दोषी करार देने के बाद भी संजय रॉय ने खुद को दोषी मानन से इनकार कर दिया। कोर्ट में वह चिल्लाकर बोला कि मैं इस मामले का दोषी नहीं हूं।

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