Unnao Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से राहत, दो हफ्तों के मिलीं जमानत
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीजेपी से निष्कासित विधायक और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने सेंगल को मेडिकल आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर को नई दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाए।
न्यायालय ने यह भी कहा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट कोर्ट को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज एम्स में संभव है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह शुगर, मोतियाबिंद, रेटिना संबंधी समस्या और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं।
दिल्ली न्यायालय ने बीते मंगलवार को सीबीआई से कुलदीप सिंह सेंगर की उस याचिका पर जवाब मांगा है। जिसमें उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के लिए उन्हें दी गई। 10 साल की जेल की सजा को मेडिकल आधार पर निलंबित करने की मांग की गई। वहीं उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों से सेंगर की मेडिकल स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा और याचिका को अगले साल 13 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए रखा।
केवल मेडिकल आधार पर नोटिस जारी
न्यायाधीश मनोज कुमार ओहरी ने कहा केवल मेडिकल आधार तक ही नोटिस जारी किया जाएगा। सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने इस साल जून में सेंगर को दोषी ठहराने के खिलाफ वाली उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान निलंबित करने से इनकार कर दिया था।
बता दें कि उन्नाव रेपकांड का मामला साल 2017 में सामने आया था। जब एक युवती ने कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया। यह मामला जब अधिक तेज हुआ जब साल 2018 में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में कथित तौर पर मौत हो गई।
इस मामले में 13 मार्च, 2020 को निचली अदालत ने सेंगर को रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए ने कहा था कि जिसकी मौत हुई है वह परिवार में अकेला कमाने वाला था इसलिए कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।