UP News: मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की भाजपा की याचिका
Sandesh Wahak Digital Desk: अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी।
याचिका में बाबा गोरखनाथ ने दावा किया था कि अवधेश प्रसाद के नामांकन पत्रों में विसंगतियां थीं, जो उनके निर्वाचन को अवैध ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को निराधार मानते हुए इसे खारिज कर दिया।
इस फैसले के बाद मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के लिए यह झटका माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी इस मामले में अवधेश प्रसाद को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की उम्मीद कर रही थी।
अब इस निर्णय से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद की स्थिति मजबूत हुई है, वहीं क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक दलों के लिए नई रणनीतियां तैयार करने की चुनौती खड़ी कर दी है।
मिल्कीपुर सीट पर यह विवाद काफी समय से चल रहा था, लेकिन हाईकोर्ट के इस निर्णय ने इसे समाप्त करते हुए उपचुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
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