कंपनियों के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा बढ़ी, अब 15 नवंबर तक कर सकेंगे दाखिल

Sandesh Wahak Digital Desk : आयकर विभाग ने शनिवार (26 अक्टूबर) को कॉरपोरेट्स द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कॉरपोरेट्स के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है, जो इससे पहले 31 अक्तूबर तक निर्धारित की थी। इससे पहले CBDT ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर से 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दी थी।

आयकर विभाग ने बढ़ाई ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख, जानिए किन्हें मिलेगा फायदा 

इन लोगो को नहीं मिलेगा फायदा 

जानकारी के अनुसार, तारीख बढ़ाने का फैसला इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन(1) के अंतर्गत आने वाले टैक्सपेयर्स पर लागू होता है। नांगिया एंडरसन LLP टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि यह विस्तार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन और फॉर्म 10DA जैसे अन्य आयकर फॉर्म पर लागू नहीं होगा। इनके लिए समय सीमा 31 अक्टूबर रहेगी। उन्होंने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण ऑडिट दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करना सुविधाजनक होगा।

इस कारण बढ़ाई है तारीख 

AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि CBDT द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला आधिकारिक स्पष्टीकरण के साथ नहीं है। यह फैसला आगामी त्योहारी सीजन के साथ जुड़ा हुआ लगता है। उनके हवाले से PTI ने कहा कि समय सीमा को 15 नवंबर तक बढ़ाकर टैक्सपेयर्स और पेशेवर दोनों ही त्योहार के बीच अंतिम समय में फाइलिंग को तनाव बिना सटीक बना सकते हैं।

 

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