10 साल पहले जलाई थी बस्ती, अदालत ने 101 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Sandesh Wahak Digital Desk : न्याय भले ही देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है और कई बार ये न्याय समाज के लिए एक नजीर बन जाता है। ऐसा ही कुछ न्याय, पीड़ितों को राहत देने के लिए देश के एक राज्य की अदालत ने दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार कर्नाटक के कोप्पल जिले की एक अदालत ने दलित समुदाय की बस्ती में आग लगाने के मामले में 101 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को हाल ही में दोषी ठहराया गया था और बृहस्पतिवार को अदालत ने सजा सुनाई। जाति आधारित हिंसा से जुड़ा यह मामला 28 अगस्त 2014 को गंगावती तालुका के मारकुंबी गांव का है।

दरअसल ये घटना तब हुई जब स्थानीय दलितों को नाई की दुकानों और खाने के ढाबों में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। आरोपियों ने दलित समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी थी। इसको लेकर पूरे राज्य में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में 117 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से 16 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। राज्य के लोग अदालत के इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

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