सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अरविंद केजरीवाल की याचिका, PM मोदी से जुड़ा है पूरा मामला
Arvind Kejriwal Petition Reject: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर टिप्पणी की गई थी।
न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायाधीश एस वीएन भट्टी की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसी मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल को खारिज कर चुका है। ऐसे में याचिका में की गई मांगों पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।
क्या है मामला?
गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से मानहानि केस में केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था। जिसको रद्द कराने की मांग को लेकर पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर दर्ज मानहानि केस में केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था। पूर्व सीएम ने इसे रद्द कराने के लिए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर टिप्पणी के संबंध में गुजरात यूनीवर्सिटी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दी थी।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को जानकारी देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने एक आर्डर दिया था। इस ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के बाद सीईसी के ऑर्डर को रद्द करने के साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
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