Lucknow News : रिश्तेदार की बेटी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, लगाया जुर्माना
Lucknow News : पॉक्सो के अंतर्गत चल रहे एक मुकदमे में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पर रिश्तेदार की पांच साल की बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने के बाद उसे सजा सुनाई गई है।
मिली जानकारी के अनुसार दुष्कर्म करने वाले पप्पू नाम के दोषी को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने उम्रकैद और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की रकम पीड़िता के नाम से एफडी कराने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार वादी ने 10 जनवरी 2016 को इंदिरानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार दिन के समय दुबग्गा में नौकरी करने वाले वादी के सगे मामा पप्पू बगल में रहने वाले रिश्तेदार के घर आए थे। इस दौरान पप्पू ने वादी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। इसको लेकर शुक्रवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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