Allahabad High Court: आजम खान और अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Allahabad High Court: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुरी के मामले में आरोपी आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में दो सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान की भी जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को जमानत अर्जी पर फैसला रिजर्व किया था। न्यायाधीश समित गोपाल की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सपा नेता आजम खान पर नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन चुराने का आरोप है। इन पर पद के दुरुपयोग करने का भी आरोप है। रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

बता दें कि इस मामले में आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ़ कोतवाली रामपुर में FIR दर्ज़ कराई थी। रामपुर जिला अदालत ने आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

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