फिरोजाबाद पटाखा फैक्टरी में विस्फोट मामला, मुख्य आरोपी पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पटाखा गोदाम एवं फैक्टरी में विस्फोट के मामले में मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने मंगलवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
फिरोजाबाद के शाहाबाद स्थित नौशहरा क्षेत्र में पटाखा गोदाम एवं फैक्टरी में सोमवार देर रात हुए विस्फोट में दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पटाखा निर्माता और उसके दो पुत्रों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने साजिशन विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया और हत्या करने के इरादे से उसमें आग लगाई।
शिकोहाबाद क्षेत्र में छिपा था मुख्य आरोपी
शिकोहाबाद के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) प्रवीण तिवारी ने बताया कि विस्फोट के मामले में मुख्य अभियुक्त भूरे खां उर्फ़ नवी अब्दुल्ला के बारे में पुलिस को मंगलवार देर रात सूचना मिली थी कि वह शिकोहाबाद क्षेत्र में छिपा हुआ है और भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस ने बताई गई जगह पर तलाश शुरू की तो भूरे खां नजर आया।
उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने खां को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस दल पर गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस दल ने भी गोली चलाई जो उसके पैर में लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
फिरोजाबाद के शाहाबाद स्थित नौशहरा क्षेत्र में सोमवार देर रात पटाखा गोदाम एवं फैक्टरी में हुए विस्फोट में दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 11 लोग घायल भी हुए हैं। जिला अस्पताल के अनुसार, मृतकों की पहचान मीरा देवी (45), अमन (20), गौतम कुशवाहा (18), कुमारी इच्छा (तीन) और अभिनय (दो) के रूप में हुई है। इच्छा और अभिनय भाई-बहन हैं।
कोतवाली शिकोहाबाद के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) प्रदीप कुमार ने बताया कि जिस मकान में विस्फोट हुआ वह मकान प्रेम सिंह कुशवाहा का है और वह पूरी तरह जमींदोज हो चुका है। यह मकान पटाखों का निर्माण एवं उनकी बिक्री करने वाले भूरा उर्फ नवी अब्दुल्ला ने किराए पर ले रखा था।
कई धाराओं में दर्ज हुआ केस
एसएचओ ने बताया कि हादसे में मारी गई मीरा देवी के पुत्र पवन कुशवाहा ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 103 (1), 288 (विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही), 325 (किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाना), 66 (2) (गठजोड़ कर आपराधिक साजिश) एवं विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत नौशहरा निवासी भूरा उर्फ नवी अब्दुल्ला और उसके दो पुत्रों ताज एवं राजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है।
पवन कुशवाहा ने अपनी शिकायत में कहा हमारे गांव में भूरा उर्फ नवी अब्दुल्ला लंबे समय से पटाखों का कारोबार कर रहा था। भूरा का लाइसेंस आबादी क्षेत्र से बाहर के इलाकों के लिए वैध था, लेकिन उसने लाइसेंस में बताए गए स्थान पर विस्फोटक पदार्थ नहीं रखे थे। वह उसे आबादी वाले इलाकों में रखता था। भूरा ने अपने बेटों ताज, राजा और अन्य के साथ मिलकर साजिश के तहत अपने किराए के मकान में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रखे थे। साजिश के तहत तीनों ने विस्फोटक पदार्थ में आग लगा दी और भाग गए।
उन्होंने कहा इसके कारण बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें मेरे और मेरे पड़ोसी के परिवार के सदस्य मलबे में दब गए और उनकी मौत हो गई। आरोपियों ने हत्या के इरादे से गोदाम में आग लगाई थी।