अखिलेश ने SC के बुलडोजर पर फैसले को दिया धन्यवाद, बोले-हमने पहले ही इसे कहा था Unconstitutional

Sandesh Wahak Digital Desk : उच्चतम न्यायालय ने देशभर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर (मंगलवार) को होगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन और जलाशय पर अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सांसद व समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वागत किया है और बधाई भी दी है।

अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि जिस दिन से बुलडोजर चला है हम लोगों ने कहा है कि यह अनकंस्टीट्यूशनल है। उन्होंने कहा कि आप बुलडोजर को न्याय कैसे मान सकते हैं, लोकतंत्र में बुलडोजर कभी भी न्याय नहीं हो सकता है। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह सभी पक्षों को सुनकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा। न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ का ये निर्देश अलग-अलग राज्य सरकारों की ओर से दंडात्मक उपाय के तौर पर आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका पर दिया। न्यायालय ने निर्देश देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना हमारी अनुमति के देश में कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा।

ये भी पढ़ें – बुलडोजर एक्शन पर ‘सुप्रीम’ रोक, SC ने कहा- हमारी इजाजत के बिना न करें कार्रवाई

Get real time updates directly on you device, subscribe now.