अब्दुल्ला आजम ने हर्जाने का 10 हजार जमा करने के लिए कोर्ट से मांगा समय
Sandesh Wahak Digital Desk : जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने हर्जाने के 10 हजार रुपये की व्यवस्था करने के लिए कोर्ट से समय देने की गुहार लगाई है. दरअसल, अब्दुल्ला आजम खान का डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है.
इसमें अब्दुल्ला आजम पक्ष पर अदालत ने 10 हजार हर्जाना लगाया था. इस हर्जाने की रकम को जमा करने के लिए अब्दुल्ला पक्ष ने अदालत से समय मांगा है. उन्होंने कहा कि रकम की व्यवस्था के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए.
अब्दुल्ला आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित एक मामला माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट (रामपुर) के न्यायालय में विचाराधीन है. केस में गवाहों की गवाही हो गई है.
बचाव पक्ष के द्वारा जिरह करने हेतु रिकॉल करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको न्यायालय के द्वारा दिनांक 9 तारीख को निरस्त कर दिया गया. इस आधार पर कि इनका प्रार्थना पत्र केवल न्यायालय में विलंब के लिए दिया गया है और इसमें 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया गया था.
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