लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई, शहीद भगत सिंह के नाम पर चौराहे का नाम रखने का आदेश

पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को शहीद भगत सिंह के नाम पर शादमान चौक का नाम रखने के आदेश पर अमल न करने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने 2018 में स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम पर चौक का नाम रखने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने अवमानना याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को अंतिम मौका दिया है और 8 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस आदेश को जानबूझकर अनदेखा किया गया, जबकि भगत सिंह न केवल हिंदू और सिख समुदाय, बल्कि मुसलमानों द्वारा भी सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी हैं।

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