अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Sandesh Wahak Digital Desk : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइंया की बेंच ने यह फैसला दिया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।

सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वह ईडी के हिरासत में थे। बाद में उन्हें ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। लेकिन सीबीआई केस में गिरफ्तारी की वजह से वह जेल से बाहर नहीं निकल पाए। इससे पहले सीबीआई केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने उचित बताया था।

हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और संबंधित साक्ष्यों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी अकारण या अवैध थी। हाई कोर्ट ने जमानत के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। 5 अगस्त के इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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