पीएम मोदी की सभा में बम ब्लास्ट करने वाले दोषियों को उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला
Sandesh Wahak Digital Desk : पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की सभा में बम ब्लास्ट करने वाले सभी चार दोषियों की सजा को पटना हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील की है. इन चार दोषियों को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी. बुधवार (11 सितंबर) को कोर्ट ने इस पर अपना अहम फैसला सुनाया.
इस मामले में चार दोषियों की फांसी की सजा को अब 30 साल कैद में बदल दिया है, जबकि आजीवन कारावास की सजा पाए दो लोगों की सजा बरकरार रखी है. सीरियल ब्लास्ट का ये मामला 27 अक्टूबर 2013 का है, जब गांधी मैदान पटना में नरेंद्र मोदी हुंकार रैली में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे.
दरअसल आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस संबंध में पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद 31 अक्टूबर 2013 को एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया था.
कोर्ट ने बुधवार को दोषी इम्तियाज आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजिबुल्ला अंसारी की फांसी की सजा में बदलाव कर दिया. जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया.
छह की मौत और 89 घायल
बता दें कि 2013 में जब ये घटना हुई थी उस समय गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली का आयोजन था. उसी दौरान पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर स्थित सुलभ शौचालय के पास पहला बम धमाका हुआ, इसके बाद गांधी मैदान और उसके आसपास छह जगहों पर सीरियल बम धमाके हुए.
धमाकों में छह लोगों की मौत हो गई और 89 लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से एनआईए जांच की मांग की थी.
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