मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ की रिलीज पर रोक के मामले में सेंसर बोर्ड से मांगा जवाब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी फिल्म ‘इमरजेंसी‘ पर जनहित याचिका के संबंध में बड़ा फैसला सुनाते हुए सेंसर बोर्ड (CBFC) से जवाब मांगा है। यह याचिका सिख संगत और गुरु सिंह सभा इंदौर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया है।

इस मामले में 2 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कंगना रनौत की प्रोडक्शन कंपनी मणिकर्णिका प्रोडक्शंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और सेंसर बोर्ड सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि फिल्म ‘इमरजेंसी’ को अब तक प्रमाणित क्यों नहीं किया गया है।

कंगना रनौत ने हाल ही में सेंसर बोर्ड पर फिल्म की रिलीज में देरी करने का आरोप लगाया था और चेतावनी दी थी कि यदि उनकी फिल्म के अनकट वर्जन को मंजूरी नहीं मिली तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगी। इस फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है।

फिल्म ‘इमरजेंसी’ की रिलीज डेट पहले 6 सितंबर 2024 तय की गई थी, लेकिन अब कोर्ट की सुनवाई और सेंसर बोर्ड के निर्णय तक इसकी रिलीज टाल दी गई है।

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