पूजा खेडकर हाई कोर्ट में बोली- UPSC को उम्मीदवारी रद्द करने का कोई अधिकार नहीं

Sandesh Wahak Digital Desk : पूर्व IAS प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर पर लगे फर्जी विगलांगता प्रमाण पत्र से चयन होने के आरोपों के मामले और विवादित व्यवहार के कारण सूर्खियों में आई अधिकारी की उम्मीदवारी संघ लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दी थी।

इस मामले में पहली बार पूजा खेडकर का जवाब आया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए अपने पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया हैं। कोर्ट में पूजा ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के पास उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार नहीं है।

पूजा खेडकर ने इस मामले में कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि एक बार जब कोई उम्मीदवार परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में चयनित और नियुक्त हो जाता है, तो इसके बाद UPSC के पास उसकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने की शक्ति समाप्त हो जाती है।

पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत जानकारी संघ लोक सेवा आयोग को नहीं दी है।

 

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